Haryana Bijli Bill Mafi Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने लोगों के फायदे के लिए काफी सारी योजनाएं शुरू की है। आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई हरियाणा बिजली बिल माफी योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्होंने काफी समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है।
इस योजना के तहत गरीब परिवार आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आईए जानते हैं कैसे कर सकते हैं हरियाणा बिजली बिल माफी योजना के तहत आवेदन।
क्या है हरियाणा बिजली बिल माफी योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई बिजली बिल माफी योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के लोगों की सहायता करना है। हरियाणा में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कम से कम बिजली बिल देने में भी असमर्थ हैं। ऐसे में जिन लोगों ने काफी समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है वह इस योजना के तहत आवेदन करके अपना बिजली बिल माफ करवा सकते हैं। वही जिन लोगों का बिजली बिल जमा न करने के कारण बिजली कनेक्शन कट चुका है वह 3600 का भुगतान करके अपना कनेक्शन दोबारा ले सकते हैं। अगर आप 3600 का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो आप बिजली बिल का 25% भुगतान करके बिजली कनेक्शन ले सकते हैं।
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कौन-कौन कर सकता है आवेदन
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत केवल हरियाणा में रहने वाले लोगों आवेदन कर सकते हैं।
जिन परिवार की सालाना आय एक लाख से कम है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को हर महीने 180 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करना होगा।
किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
हरियाणा बिजली बिल माफी योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास पासपोर्ट साइट फोटो, मोबाइल नंबर, चालू ईमेल आईडी, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, 12 महीने का बकाया बिजली बिल, आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज होने जरूरी है।
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कैसे कर सकते हैं आवेदन
हरियाणा बिजली बिल माफी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय में जाना होगा। यहां इस योजना से संबंधित आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और मांगे गए जरूरी दस्तावेज की फोटो कॉपी को कार्यालय में जमा करवाना होगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाएगी। अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत उम्मीदवार बिजली कनेक्शन कटने के 6 महीने के अंदर आवेदन कर सकते हैं।
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